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इस BDO के खिलाफ जांच करेगी CBI, कलकत्ता हाईकोर्ट ने…

जस्टिस सिन्हा ने कहा कि चूंकि आरोप राज्य सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ है, इसलिए राज्य की जांच एजेंसी के लिए मामले की जांच करना ठीक नहीं होगा

कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने बुधवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को एक खंड विकास अधिकारी (BDO) के खिलाफ जांच करने का आदेश दिया।

BDO पर पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों में दो उम्मीदवारों के नामांकन दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है।

BDO के खिलाफ नामांकन दस्तावेज के साथ छेड़खानी करने का आरोप

जस्टिस अमृता सिन्हा ने हावड़ा जिले के उलुबेरिया-2 ब्लॉक में 2 उम्मीदवारों — काशीमीरा बीबी और ओमजा बीबी द्वारा BDO के खिलाफ उनके नामांकन दस्तावेज के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाते हुए दायर याचिका के बाद CBI जांच का निर्देश दिया।

दोनों उम्मीदवारों ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि नामांकन दस्तावेज में कथित छेड़छाड़ के कारण जांच के चरण में उनका नामांकन रद्द कर दिया गया।

जस्टिस सिन्हा ने कहा कि चूंकि आरोप राज्य सरकार के एक अधिकारी के खिलाफ है, इसलिए राज्य की जांच एजेंसी के लिए मामले की जांच करना ठीक नहीं होगा। इसलिए जांच CBI को सौंप दी जाती है।

7 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश

उन्होंने CBI को 7 जुलाई तक अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस सिन्हा ने ग्रामीण नगर निकाय चुनावों को लेकर लगातार हो रही हिंसा और झड़पों पर भी नाराजगी जताई।

उसने कहा कि यदि हिंसा, रक्तपात और जानमाल का नुकसान होता है तो चुनाव रोक दिया जाना चाहिए।

जस्टिस सिन्हा ने कहा, आयोग को उन लोगों को अतिरिक्त समय आवंटित करना चाहिए जो लगातार हिंसा के कारण समय पर नामांकन जमा नहीं कर सके।

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