झारखंड

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 27 को

न्यूज़ अरोमा रांची: चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दिवाली और छठ अब जेल में ही मनेगी। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में 24 नवंबर तक सीबीआई को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई के लिए 27 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने लालू यादव की तरफ से जमानत के लिए बहस की। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। यह लालू की जमानत से जुड़ा हुआ अंतिम मामला है। अगर इस मामले में लालू यादव को जमानत मिल जाती है तो उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा और वह जेल से बाहर आ जायेंगे। उल्लेखनीय है कि दुमका कोषागार (आरसी 38ए/96) मामले में 3,13,41451 रुपये की अवैध राशि की निकासी हुई थी। इस मामले के अलावा लालू को चाईबासा कोषागार से अवैध निकसी के दो और देवघर कोषागार से अवैध निकासी के एक मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिली चुकी है। अब सिर्फ दुमका मामले में जमानत मिलनी बाकी है। जबकि चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में फिलहाल लालू ट्रायल फेस कर रहे हैं। लालू रांची में 23 दिसंबर 2017 से जेल में है। अब तक वह 42 महीने से अधिक सजा काट चुके हैं। वह 17 से अधिक गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। लालू रांची के रिम्स स्थित केली बंगला में रह रहे हैं और वही उनका इलाज चल रहा है।

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