Homeक्राइमहत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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Convict sentenced to life imprisonment in murder case: चार साल पुराने हत्या के मामले में दुमका न्यायालय ने आरोपी संजीत कुमार यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने संजीत पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

जुर्माना की रकम नहीं देने पर संजीत को छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। सजा मंगलवार को ADJ-5 शत्रुंजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया है। न्यायालय ने सजा जिले के जामा थाना में 20 मई 2021 में हत्या के दर्ज मामले में सजा सुनायी है। केस में पैरवी सहायक लोक अभियोजन धन्नजय कुमार दास कर रहे थे।

धारदार हथियार से वार कर की हत्या

जानकारी के अनुसार दर्ज प्राथमिकी के लिए दिए लिखित बयान में सूचक दीप नारायण बघात ने बताया कि 19 मई की रात पूरा परिवार घर में सोया हुआ था। आरोपित छत के रास्ते घर में प्रवेश किया। जहां छत पर उसकी बेटी सोई हुई थी। जबरन बेटी को साथ ले जाने का प्रयास किया।

लेकिन शोर सुन उसकी पत्नी सिंधू देवी छत पर पहुंची। बेटी को जबरन ले जाता देख पत्नी विरोध की। इस पर आरोपी संजीत यादव हाथ में लिए धारदार हथियार से वार कर दिया। जिससे उसकी पत्नी को पीठ में गंभीर चोट आयी। पत्नी के चिल्लाने पर वह और आस-पास के लोग जब छत पर पहुंचे तो आरोपित भाग निकलने में सफल रहा।

गंभीर अवस्था में पत्नी को फुलो-झानों मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान पत्नी की मौत हो गई। सूचक दीप नारायण ने बताया कि उसकी बड़ी बेटी से आरोपित संजीत कुमार यादव का शादी की बात चल रही थी।

शादी के लिए लड़का पसंद आया, लेकिन बेरोजगार होने के कारण बात नहीं बनी। उसके बाद आरोपित ने रात के अंधेरे में जबरन बेटी को ले जाना चाहा। इसका विरोध करने पर आरोपित ने जानलेवा हमला किया। इससे सूचक की पत्नी की मौत हो गई थी।

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