अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले में कोर्ट ने तीनों शूटरों की चार दिन की रिमांड की दी मंजूर

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Atiq and Ashraf murder case
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प्रयाग: अतीक अहमद और अशरफ की हत्या (Murder of Atiq Ahmed and Ashraf) के आरोपी लवलेश तिवारी, मोहित उर्फ सनी और अरुण कुमार मौर्य को बुधवार को मुख्य दंडाधिकारी (CJM) डी.के. गौतम की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने तीनों शूटरों की चार दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की। कोर्ट ने आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गुलाब चंद्र अग्रहरी (Gulab Chandra Agrahari) ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) दिनेश चंद्र गौतम की विशेष अदालत ने अतीक और अशरफ के तीनो शूटरों को चार दिन का पुलिस रिमांड का आदेश दिया है।

आरोपियों को दौड़ा कर अदालत परिसर से बाहर ले जाया गया

पुलिस ने तीनों शूटरों की 14 दिन की रिमांड मांगी है। लेकिन कोर्ट ने तीनों शूटरों की चार दिन की पुलिस रिमांड मंजूर की। कोर्ट ने आरोपियों को रिमांड पर भेज दिया है।

अग्रहरि ने बताया कि भारी सुरक्षा के बीच इन आरोपियों को सीजेएम डी.के. गौतम (CJM D.K. Gautam) की अदालत में पेश किया गया और करीब एक घंटे की पेशी के बाद उन्हें यहां से पुलिस अपने साथ ले गई।

उन्होंने बताया कि पेशी के बाद आरोपियों को दौड़ा कर अदालत परिसर से बाहर ले जाया गया। उनके अनुसार, ऐसा एहतियात के तौर पर किया गया।

अभियुक्तों को प्रतापगढ़ जेल स्थानांतरित कर दिया गया

उल्लेखनीय है कि शनिवार को अतीक अहमद और अशरफ को चिकित्सा जांच के लिए कॉल्विन अस्पताल (Colvin Hospital) ले जाते समय इन तीन आरोपियों ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी।

इसके बाद इन आरोपियों को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में नैनी जेल भेज दिया गया था। सोमवार को सुरक्षा कारणों से इन अभियुक्तों को प्रतापगढ़ जेल (Pratapgarh Jail) स्थानांतरित कर दिया गया।