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News Aroma > Latest News > Uncategorized > पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाले इंजीनियरिंग छात्र को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की कैद
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पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाले इंजीनियरिंग छात्र को कोर्ट ने सुनाई 5 साल की कैद

News Aroma Media
Last updated: November 2, 2022 12:49 PM
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News Aroma Media
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2 Min Read
Pulwama Attack
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बेंगलुरु:  Jammu Kashmir (जम्मू-कश्मीर)  के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला (Attack)  करने वाले आतंकवादी की कथित तौर पर तारीफ करने और शहीदों की शहादत पर खुशी व्यक्त करने वाले छात्र को कोर्ट ने बड़ी सजा सुनाई है।

Contents
  • फैज रशीद को छह महीने की और कैद काटनी होगी
  • अपराध किए जाने के समय वह इंजीनियरिंग का छात्र था

बेंगलुरु की एक विशेष कोर्ट  (Special Court) ने सोमवार को 23 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र  (Enginering Student) को Facebook पर 2019 के पुलवामा हमले (Pulwama Attack) का जश्न मनाने का दोषी ठहराया और उसे 25,000 रुपए के जुर्माने के अलावा 5 साल की साधारण कैद की सजा सुनाई।

फैज रशीद को छह महीने की और कैद काटनी होगी

NIA और UPA यानी गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के लिए विशेष अदालत के न्यायाधीश गंगाधर ने कहा कि अगर पुलवामा अटैक (Pulwama Attack)  का जश्न मनाने का दोषी जुर्माना भरने में विफल रहता है, तो बेंगलुरु के कचरकनहल्ली के निवासी फैज रशीद को छह महीने की और कैद काटनी होगी।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक जीएन अरुण बताया कि विशेष अदालत ने दोषी रशीद को IPC की धारा 153 ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना), और

अपराध किए जाने के समय वह इंजीनियरिंग का छात्र था

UPA की धारा 13 (गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया गया है।
आरोपी को अच्छे व्यवहार के आधार पर रिहा करने से विचार करने से इनकार करते हुए  Special Court के जज ने कहा आरोपी कोई अनपढ़ या सामान्य व्यक्ति नहीं है। अपराध किए जाने के समय वह इंजीनियरिंग का छात्र था।

उसने जानबूझकर अपने Facebook Account  पर पुलवामा अटैक  (Pulwama Attack) को लेकर पोस्ट किए। उसने पुलवामा अटैक के महान शहीदों की मौत पर खुशी का इजहार किया। इसलिए आरोपी द्वारा किया गया अपराध इस महान राष्ट्र के खिलाफ और प्रकृति में जघन्य है।

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