HomeUncategorizedदिल्ली हाईकोर्ट ने वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस पर दिया FIR का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस पर दिया FIR का आदेश

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नई दिल्‍ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने OTT प्लेटफॉर्म TVF की वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस (‘College Romance’) पर FIR का आदेश दिया है।

मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि उन्हें खुद Ear Phone लगाकर एपिसोड देखने पड़े, क्योंकि इसमें जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है अगर उसे सार्वजनिक तौर पर सुनतीं तो लोग चौक जाते।

दिल्ली हाईकोर्ट ने वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस पर दिया FIR का आदेश-Delhi High Court orders FIR on web series 'College Romance'

स्वर्ण कांता शर्मा ने Headphones लगाकर सीरीज के Episode देखे

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा (Swarna Kanta Sharma) ने कहा कि उन्होंने अपने चैंबर में Headphones लगाकर इस सीरीज के Episode देखे। इस तरह की भाषा न तो कोई सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल करता है, ना ही अपने परिवार में ऐसे बात करता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट नोट करती है कि निश्चित तौर पर यह वह भाषा नहीं है, जो इस देश के युवा या नागरिक संवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने वेब सीरीज ‘कॉलेज रोमांस पर दिया FIR का आदेश-Delhi High Court orders FIR on web series 'College Romance'

जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में लिखा कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीरीज के डायरेक्टर सिमरन प्रीत सिंह और एक्टर अपूर्व अरोड़ा (Director Simran Preet Singh and actor Apoorva Arora) Section 67 और Section 67a के तहत कार्रवाई के लिए जिम्मेदार हैं।

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