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आर्म्स एक्ट के 4 दोषियों को तीन-तीन साल की मिली सजा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने…

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Dumka Crime News: न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी सार्थक शर्मा की अदालत ने मंगलवार को ARMS Act में दोषी करार देते हुए हंसडीहा के चार अपराधियों को तीन-तीन साल की सजा एवं जुर्माना (Fine) किया है।

अपराधियों में शामिल लोग

अपराधियों में जयकांत यादव, मुजाहिद अंसाारी, विभास चौधरी एवं आनंद राउत है। न्यायालय ने अभियुक्तों को आर्म्स एक्ट 25(1-B) के दोषी पाते हुए तीन साल और पांच हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं जमा करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वहीं आर्म्स एक्ट 26 (1) में भी न्यायालय ने तीन साल की सजा एवं 5 हजार जुर्माना किया है।

जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामले में 9 गवाहों की गवाही गुजरी। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक यादव व सरकार की ओर से एपीपी भवेंद्र सोरेन ने बहस की।

क्या है मामला?

जानकारी के अनुसार नौ मार्च 21 को हंसडीहा थाना प्रभारी आकृष्ट अमन को पता चला कि जलवे पहाड़ के पास एक बाइक में दो युवक खड़े हैं। दोनों संदिग्ध प्रतीत हो रहे हैं।

थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे तो दोनों बाइक से भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर बमनखेता गांव के जयकांत यादव व मुस्लिम मुहल्ला के मुजाहिद अंसारी को धर दबोचा। तलाशी में दोनों के पास से तमंचा मिला।

पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि आठ मार्च को हंसडीहा निवासी विभास चौधरी व आनंद राउत के साथ मिलकर एक ट्रक के साथ साथ लूटपाट की थी। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर बारीडीह गांव से विभास व आनंद को गिरफ्तार किया। दोनों के पास से जिंदा कारतूस बरामद हुआ।

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