उपभोक्ताओं की हित रक्षा के लिए ई-कॉमर्स मंचों पर नहीं होगा डार्क पैटर्न का इस्तेमाल

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Dark Pattern Banned : सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए E-commerce मंचों पर डार्क पैटर्न (Dark Pattern) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कंपनियां या कारोबारी डार्क पैटर्न के जरिए ग्राहकों को धोखा देने या उनके व्यवहार अथवा पसंद को प्रभावित करने की कोशिश करते है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने 30 नवंबर को इस संबंध में डार्क पैटर्न रोकथाम एवं विनियमन दिशानिर्देश के लिए गजट अधिसूचना जारी की।

यह अधिसूचना भारत में वस्तुओं और सेवाओं की पेशकश करने वाले सभी मंचों और विज्ञापनदाताओं (Forums and Advertisers) तथा विक्रेताओं पर भी लागू है।

उपभोक्ताओं की हित रक्षा के लिए ई-कॉमर्स मंचों पर नहीं होगा डार्क पैटर्न का इस्तेमाल - To protect the interests of consumers, dark patterns will not be used on e-commerce platforms.

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उत्तरदायी होगा

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक डार्क पैटर्न का सहारा लेना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन होगा। इसे भ्रामक विज्ञापन या अनुचित व्यापार व्यवहार माना जाएगा।

ऐसा करने पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा। उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा ‎कि E-Commerce बढ़ने के साथ ही उपभोक्ताओं को उनकी खरीदारी के विकल्पों और व्यवहार में हेरफेर करके गुमराह करने के लिए मंचों द्वारा डार्क पैटर्न का तेजी से इस्तेमाल किया जा रहा है।

उपभोक्ताओं की हित रक्षा के लिए ई-कॉमर्स मंचों पर नहीं होगा डार्क पैटर्न का इस्तेमाल - To protect the interests of consumers, dark patterns will not be used on e-commerce platforms.

उन्होंने कहा कि अधिसूचित दिशानिर्देश सभी हितधारकों, खरीदारों, विक्रेताओं, बाजारों और नियामकों के लिए स्पष्टता लाएंगे कि अनुचित व्यापार गतिविधियों के रूप में क्या स्वीकार्य नहीं है। इनका उल्लंघन करने वाला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (Conservation Act) के तहत उत्तरदायी होगा।

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