झारखंड

शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को हाईकोर्ट से राहत, जानें क्या है मामला

मंत्री के खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज की गयी है

रांची: झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को गबन के एक मामले में हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान दी है। उन्हें गबन की राशि 27 लाख रुपये जमा करने पर जमानत मिलेगी।

इसके पूर्व 27 अगस्त को धनबाद की निचली अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मंत्री के खिलाफ निचली अदालत में शिकायतवाद दर्ज की गयी है।

27 जून 20 19 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह रंजय कुमार की अदालत ने उपरोक्त सभी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सही पाते हुए समन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया था, पर आरोपी हाजिर नहीं हुए, तब अदालत ने 20 जनवरी 2020 को जगरनाथ समेत सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।

शिकायतवाद में झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रभारी प्राचार्य डेगलाल राम ने 9 फरवरी 2017 को कॉलेज के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रवींद्र सिंह, प्रताप यादव, मोती लाल महतो, राजेंद्र महतो के विरुद्ध कॉलेज की 27 लाख रुपये षड्यंत्र के तहत एक-दूसरे से मिलीभगत कर गबन का आरोप लगाया था।

षड्यंत्र के तहत 27 लाख रुपये गबन करने का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराया था

27 जून 2019 को गिरिडीह के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रंजय कुमार की अदालत ने इन सभी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सही पाते हुए सभी के विरुद्ध समन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया था।

समन के बाद भी आरोपित हाजिर नहीं हुए थे, लिहाजा अदालत ने 20 जनवरी 2020 को मंत्री जगरनाथ समेत सभी आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।

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