झारखंड में यहां नाबालिग को पहली बार उम्रकैद की सजा, चाकू गोदकर पड़ोसी की कर दी थी हत्या

News Desk
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

धनबादः झारखंड में पहली बार हत्याकांड में दोषी नाबालिग को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

नाबालिग के लिए गठित विशेष न्यायालय सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत के आदेश पर दोषी नाबालिग को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

मामले में वादी की ओर से पक्ष रखने वाले वकील मो जावेद ने दावा किया कि राज्य गठन के बाद यह पहला मामला है, जिसमें नाबालिग को उम्रकैद की सजा हुई है। वहीं, दोषी पर 10 हजार का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।

दोषी धनबाद जिले की झरिया सब्जी पट्टी का रहने वाला है, जिसके खिलाफ सब्जी पट्टी निवासी रामचंद्र साव ने झरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

क्या है मामला

झरिया थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, 29 जुलाई 2017 को वह अपने बड़े बेटे श्याम सागर व छोटे बेटे सौरभ के साथ बाजार से घर लौट रहे थे।

इसी क्रम में राधाकृष्ण रोड पर पहले से घात लगाकर बैठे विकास सावए संटी कुमार रावतए आरोपी नाबालिग व सोनू साव ने हमला कर दिया।

नाबालिग ने उनके छोटे बेटे सौरभ कुमार के सीने में चाकू से वार कर दिया, जिसमें वह घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 25 अक्तूबर 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई।

Share This Article