झारखंड

पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को अदालत से मिली बड़ी राहत

भाजपा कार्यकर्ताओं को हाजत से फरार कराने के मामले में एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने बाइज्ज़त बरी किया

चाईबासा : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास (Raghuvar Das) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में स्थित कदमा थाने की हाजत से अपने समर्थक भाजपा कार्यकर्ताओं (BJP workers) को फरार कराने के मामले में आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास तथा अन्य भाजपा नेताओं को चाईबासा स्थित MP-MLA विशेष अदालत ने गुरुवार को बरी कर दिया।

कोर्ट (Court) ने इस मामले में चली गवाही के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विशेष अदालत ने अपने फैसले में साक्ष्य के अभाव में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ-साथ आरोपी बनाए गए सभी नेताओं को बाइज्जत बरी कर दिया।

क्या था मामला

यह मामला 24 अप्रैल 2007 का है। कदमा थाना पुलिस ने मंदिर की चहारदीवारी विवाद प्रकरण (Boundary wall dispute case) में भाजपा कदमा मंडल के तत्कालीन अध्यक्ष सुधांशु ओझा, उमेश सिंह, भुवनेश्वर सिंह, राजेश सिंह राजकुमार राय को पुलिस ने हाजत में बंद कर दिया था।

उसी दिन शाम 6.15 बजे रघुवर दास अपने कार्यकर्ताओं के साथ कदमा थाना से पांचों आरोपियों को निकाल ले गए।

इस घटना को लेकर उनके खिलाफ कदमा थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज (FIR registered) की गई थी।

जांच में पुलिस रघुवर दास के खिलाफ आरोपियों को फरार कराने का कोई ठोस साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश नहीं कर सकी।

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