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सूरत लोकसभा सीट पर दोबारा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

गुजरात की सूरत लोकसभा (Surat Lok Sabha) सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार निलेश कुंभानी का पर्चा खारिज होने और अन्य प्रत्याशियों के द्वारा अपना पर्चा वापस लेने के बाद BJP उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था।

Re-Election in Loksabha: गुजरात की सूरत लोकसभा (Surat Lok Sabha) सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार निलेश कुंभानी का पर्चा खारिज होने और अन्य प्रत्याशियों के द्वारा अपना पर्चा वापस लेने के बाद BJP उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था।

अब सूरत में दोबारा चुनाव कराने को लेकर Supreme Court में एक याचिका दाखिल की गई है। इसके लिए मतदाताओं के नोटा विकल्प पर वोट देने के अधिकार को आधार बनाया गया है।

याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने, और अन्य प्रत्याशियों के द्वारा पर्चा वापस लेने के बाद भी जनता के पास नोटा को वोट देने का विकल्प खुला हुआ था।

चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा मुकेश दलाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित करने से मतदाताओं के नोटा विकल्प को वोट देने का अधिकार छिन गया है।

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) से प्रार्थना की गई है कि नोटा विकल्प की विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए चुनाव आयोग को सूरत में दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया जाए।

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