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30 हजार रुपये घूस मामले में पूर्व थाना प्रभारी को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

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30,000 Rupees Bribery Case: रांची की एसीबी की विशेष अदालत ने 30 हजार रुपये घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार गुमला जिले के चैनपुर थाना (Chainpur Police Station) के तत्कालीन थाना प्रभारी शैलेश कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

बताया जाता है कि उन्होंने 27 जनवरी को जमानत के लिए आवेदन दिया था, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया।

अदालत का सख्त रुख

मामले की जानकारी के अनुसार, एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने शैलेश कुमार को 21 जनवरी को 30 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार (Arrest) किया था। गिरफ्तारी पदभार संभालने के महज चार दिन बाद ही हुई थी, जिससे मामला और गंभीर माना जा रहा है।

रंगे हाथ हुई थी गिरफ्तारी

आरोप है कि उन्होंने जयपाल नायक नामक व्यक्ति से निजी घर के लिए ईंट पकाने के एवज में घूस की मांग की थी।

शिकायत मिलने के बाद ACB ने पहले मामले की जांच की और आरोपों को सही पाया। इसके बाद तय योजना के तहत जाल बिछाकर कार्रवाई की गई।

शिकायत के बाद हुई कार्रवाई

ACB की टीम ने पैसे लेते समय उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद मामला विशेष अदालत में पहुंचा, जहां फिलहाल आरोपी को राहत नहीं मिली है। जांच और कानूनी प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
जांच जारी, आगे की प्रक्रिया पर नजर

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