ज्ञानवापी मामले में सर्वे वाली याचिका पर आया आदेश, ASI से…

यह फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी

News Aroma Media
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वाराणसी: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के काशी में ज्ञानवापी (Gyanvapi ) में विवादित स्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका (Survey Petition) पर आदेश आ गया है।

जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने (Gyanvapi’s sealed warehouse) को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI ) से रडार तकनीक से सर्वे कराने के आवेदन को मंजूर कर लिया है।

ASI सर्वे का आदेश दे दिया

यह फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की थी। 14 जुलाई को करीब डेढ़ घंटे तक हुई बहस के बाद जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि न्यायालय ने ASI सर्वे का आदेश दे दिया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वजू टैंक को छोड़कर, जिसे सील कर दिया गया है, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है।

याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इजाजत दे दी

ASI सर्वे की रिपोर्ट जिला जज को 4 अगस्त को देगा। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध किया था। लेकिन, कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनकर सर्वे की अनुमति दे दी है। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है।

दरअसल, 14 जुलाई को वाराणसी के चर्चित श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मामले (Shringar Gauri-Gyanvapi Case) में मस्जिद का सर्वे कराने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई थी। तब, जिला जज ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था।

16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की ASI से जांच कराई जाए। इसी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इजाजत दे दी है।

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