झारखंड

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायतवाद में MP-MLA कोर्ट में सुनवाई हुई

कोर्ट ने शिकायतकर्ता राफिया नाज का बयान दर्ज किया

रांची: कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी (Irfan Ansari) के खिलाफ शिकायतवाद में मंगलवार को MP-MLA की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।

इस दौरान कोर्ट में शिकायतकर्ता राफिया नाज (raffia naaz) का बयान दर्ज कराया। कोर्ट के समक्ष बयान देते हुए राफिया ने कहा कि इरफान अंसारी ने उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। राफिया ने कहा कि इरफान अंसारी ने उनपर अभद्र टिप्पणी की थी।

उल्लेखनीय है कि 19 अगस्त, 2020 को डोरंडा की योग शिक्षिका राफिया नाज ने न्यायिक दंडाधिकारी एके गुडिय़ा की अदालत में जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ मानहानि का शिकायतवाद दर्ज कराया था।

इसमें उन्होंने विधायक इरफान अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, जान-बूझ कर अपमानित करने का आरोप लगाया गया था।

विधायक ने कहा …

हालांकि, विधायक ने अपने इस बयान के बाद खुद को घिरता देख बयान वापस ले लिया था। बाद में उन्होंने कहा था कि राफिया नाज़ मेरी छोटी बहन है और मैंने ऐसा कोई भी अपशब्द नहीं कहा, जिससे उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचे।

कहीं न कहीं मेरी बातों को और वीडियो (Video) के साथ छेड़छाड़ कर भाजपा वालों ने वायरल करने का काम किया।

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