झारखंड हाई कोर्ट में 12 जुलाई को होगी डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा मामले की सुनवाई

News Aroma Media
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में मंगलवार को डिप्टी कलेक्टर सीमित परीक्षा की संशोधित नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई।

इस दौरान महाधिवक्ता की अनुपस्थिति में कोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। साथ ही अगली तारीख 12 जुलाई तय की है।

अधिवक्ता विकास कुमार (Vikas Kumar) ने बताया कि परीक्षा परिणाम में इस दौरान रोक जारी रहेगा। प्रार्थी चंदन कुमार की ओर से हाई कोर्ट में नयी नियमावली को चुनौती दी गयी है।

परीक्षा के लिए विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था

इनके अधिवक्ता विकास कुमार है। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से रिपोर्ट देने के लिए समय की मांग की गयी थी, जिसके कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।

पूर्व की सुनवाई में जेपीएससी के अधिवक्ता ने मामले में अंडरटेकिंग देते हुए कोर्ट में कहा था कि जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक परिणाम जारी नहीं किया जायेगा।

कोर्ट में आयोग ने बताया था कि जारी विज्ञापन (advertisement) की परीक्षा हो चुकी है, जिसके परिणाम जारी करने की तैयारी चल रही है, जिससे अगली सुनवाई होने तक रोका जा रहा है। परीक्षा के लिए विज्ञापन 2018 में जारी किया गया था। परीक्षा 2020 में ली गयी थी।

Share This Article