
Jamtara Court Verdict : जामताड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश Radha Krishna की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और जबरन गर्भपात कराने के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी पति Kaushal Kumar को भारतीय दंड विधान की धारा 314 के तहत दोषी करार दिया।
निर्णय सुनाए जाने के तुरंत बाद कौशल कुमार (निवासी: काली पहाड़ी, नारायणपुर थाना क्षेत्र) को न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा भेज दिया गया। अदालत ने सजा सुनाने की तिथि 7 अप्रैल निर्धारित की है।
यह मामला नारायणपुर थाना कांड संख्या 14/2024 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता जीतेन्द्र कुमार साहू ने बताया कि उनकी बहन पूजा कुमारी की शादी वर्ष 2022 में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार कौशल कुमार से हुई थी। दंपति की एक साल की बेटी भी थी।
शादी के बाद से ही पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। आरोप है कि जब पूजा सात महीने की गर्भवती हुई, तो बेटी पैदा होने के शक में पति ने स्थानीय झोलाछाप डॉक्टर से उसका जबरन गर्भपात करा दिया। इस अवैध और असुरक्षित गर्भपात के कारण पूजा की तबीयत बिगड़ गई और 30 जनवरी 2024 को उनकी मृत्यु हो गई।
अदालत में अभियोजन पक्ष ने कुल 9 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने 2 गवाहों का परीक्षण कराया।
