जामताड़ा कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और जबरन गर्भपात के मामले में पति को किया दोषी ठहराया

जामताड़ा कोर्ट ने दहेज प्रताड़ना और जबरन गर्भपात कराने के मामले में पति कौशल कुमार को दोषी ठहराया। अदालत ने सजा सुनाने की तिथि 7 अप्रैल तय की

Razi Ahmad
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

Jamtara Court Verdict : जामताड़ा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश Radha Krishna की अदालत ने दहेज प्रताड़ना और जबरन गर्भपात कराने के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी पति Kaushal Kumar को भारतीय दंड विधान की धारा 314 के तहत दोषी करार दिया।

निर्णय सुनाए जाने के तुरंत बाद कौशल कुमार (निवासी: काली पहाड़ी, नारायणपुर थाना क्षेत्र) को न्यायिक हिरासत में लेकर मंडल कारा भेज दिया गया। अदालत ने सजा सुनाने की तिथि 7 अप्रैल निर्धारित की है।

यह मामला नारायणपुर थाना कांड संख्या 14/2024 से जुड़ा है। शिकायतकर्ता जीतेन्द्र कुमार साहू ने बताया कि उनकी बहन पूजा कुमारी की शादी वर्ष 2022 में हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार कौशल कुमार से हुई थी। दंपति की एक साल की बेटी भी थी।

शादी के बाद से ही पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। आरोप है कि जब पूजा सात महीने की गर्भवती हुई, तो बेटी पैदा होने के शक में पति ने स्थानीय झोलाछाप डॉक्टर से उसका जबरन गर्भपात करा दिया। इस अवैध और असुरक्षित गर्भपात के कारण पूजा की तबीयत बिगड़ गई और 30 जनवरी 2024 को उनकी मृत्यु हो गई।

अदालत में अभियोजन पक्ष ने कुल 9 गवाहों को पेश किया, जबकि बचाव पक्ष ने 2 गवाहों का परीक्षण कराया।

 

 

Share This Article
रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।