झारखंड कैबिनेट : वेतन और भत्ता नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी

News Aroma Media
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रांची: झारखंड मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के वेतन और भत्ता नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को रांची में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी।

बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि मंत्रियों के वेतन भत्ता नियमावली में संशोधन के तहत किसी भी मंत्री के बीमार होने की स्थिति में राज्य चिकित्सा परिषद से अनुशंसा कराकर राज्य या राज्य के बाहर इलाज कराने की सुविधा उपलब्ध होगी।

वहीं, विशेष परिस्थिति में एयर एंबुलेंस की भी स्वीकृति दी जाएगी। यह संशोधन इसलिए करना पड़ा कि शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो के मामले में कैबिनेट से स्वीकृति लेनी पड़ी थी।

केंद्रीय कर्मियों की तरह सेवानिवृत्ति और मृत्यु उपादान का लाभ

अब नई पेंशन योजना से आच्छादित केंद्रीय कर्मियों की तरह ही राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी सेवानिवृत्ति और मृत्यु उपादान का लाभ मिलेगा। यह लाभ 01 दिसम्बर, 2004 से दिया जाएगा।

शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया। एक अन्य प्रस्ताव में अब आयुष चिकित्सकों को डायनामिक एसियोर्ड प्रोबेशन का लाभ दिया जाएगा।

स्वर्णरेखा परियोजना के लिए 12849 करोड़ की स्वीकृति

स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के लिए 12849 करोड़ रुपये के छठे पुनरीक्षण प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई, जबकि स्वर्गीय सुकू बिरहोर की आश्रित पत्नी सावित्री देवी को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए शैक्षणिक अहर्ता को शिथिल किए जाने की स्वीकृति दी गई।

वाटर हार्वेंस्टिंग अब झारखंड में अनिवार्य

बैठक में झारखंड भवन संशोधन उपविधि 2020 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत अब 10000 वर्ग मीटर क्षेत्र में 64.4 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के भवन बनाए जा सकेंगे।

पहले ऐसा प्रावधान नहीं था। वहीं, वाटर हार्वेस्टिंग को भी अनिवार्य कर दिया गया है। गुमला के बसिया प्रखंड में पॉलिटेक्निक भवन के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

पूर्व जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर तरण सिंह पर आरोप प्रमाणित होने के कारण उनके पेंशन से 10 प्रतिशत राशि कटौती की स्वीकृति दी गई।

नमामि गंगे योजना के तहत 68 .75 करोड़ रुपये की लागत से डायवर्सन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट फुसरो की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। लोकायुक्त कार्यालय रांची के लिए चालक रात्रि प्रहरी रसोईया सहित 10 संख्या बलों की स्वीकृति दी गई।

इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 735.39 करोड़ रुपये की स्वीकृत योजना में 28 प्रतिशत राशि 206.49 करोड़ की वृद्धि के फलस्वरुप 941. 8 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष विश्व 2020 से 2021 में प्रावधान इस राशि 100 करोड़ रुपये के विरुद्ध 100 करोड़ रुपये भिन्न के रूप में बिजली वितरण निगम को रिमूव करने की स्वीकृति दी गई।

7778 घरों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली

सौभाग्य योजना के तहत 7776 घरों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत संशोधित परियोजना राशि 28.81 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

इसमें वित्तीय वर्ष 20 से 21 में अनुदान के रूप में 5.9 4 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई।

एक अन्य प्रस्ताव में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र चिरौंदी को रांची साइंस सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद कोलकाता को डीपीआर तैयार करने की स्वीकृति दी गई। डीपीआर तैयार करने के एवज में 29.50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।

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