झारखंड : CTET पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, राज्य सरकार को…

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Jharkhand CTET Pass Candidates: झारखंड में पारा शिक्षकों यानी सहायक आचार्य के 26001 पदों पर CTET (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास और पड़ोसी राज्यों के TET पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला अब Supreme Court पहुंच गया है।

सुप्रीम कोर्ट के Justice संजय करोल और Justice अरविंद कुमार की खंडपीठ ने सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए Jharkhand Government को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

उल्लेखनीय है कि झारखंड CTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने दिसंबर-2023 में फैसला सुनाया था।

अपने फैसले में High Court ने सहायक आचायों की नियुक्ति परीक्षा में CTET पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से TET परीक्षा पास करने वाले झारखंड के रहने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। इस आदेश के खिलाफ झारखंड TET पास अभ्यर्थी परिमल कुमार व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा संथाली, खोरठा व है, अन्य का ज्ञान JTET अभ्यर्थियों के पास क्योंकि उन्होंने इसकी परीक्षा दी है, पर CTET अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही ज्ञान है।

जब CTET शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड की भाषाओं में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी।

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