झारखंड

News11 के अरूप चटर्जी को बंगाल की कोर्ट में पेश कराने के लिए जेल प्रशासन ने फिर से लगाई गुहार

धनबाद: Ranchi के एक निजी चैनल के डायरेक्टर अरूप चटर्जी (Arup Chatterjee) को बंगाल की अदालतों में पेश कराने के लिए जेल प्रशासन ने एक बार दोबारा न्यायालय में आवेदन दिया है।

सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में दिए आवेदन में अरूप को 24 परगना और बाहाहाट की दो अदालतों में पेश कराने की अनुमति मांगी गई है।

कोर्ट ने पेश करने का दिया है आदेश

कोर्ट को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि बंगाल की दोनों अदालतों (Court) की ओर से दो अगस्त को अरूप को हाजिर होने का आदेश मिला है।

इसके लिए उसे BENGAL के कोर्ट में पेशी कराना आवश्यक है। इससे पूर्व भी जेल प्रशासन ने बंगाल के 24 परगना के कोर्ट में अरूप चटर्जी (Arup Chatterjee) को पेश करने की अनुमति कोर्ट से मांगी गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

कोर्ट की ओर से जेल प्रशासन (Jail Administration) के पत्र के आलोक में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

CJM Sanjay Kumar Singh के कोर्ट में अरूप की क्लासिक ऑटो मोबाइल के साथ धोखाधड़ी

रांची (RANCHI) स्थित निजी चैनल के डायरेक्टर अरूप की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी की मांग की है।

सीजेएम संजय कुमार सिंह के कोर्ट में अरूप की Classic Auto Mobile के साथ धोखाधड़ी के मामले में जमानत की अर्जी पर सुनवाई चल रही थी।

जमानत की अर्जी पर बहस करते हुए अरूप के अधिवक्ता शाहनवाज अब्दुल मल्लिक (Shahnawaz Abdul Mallick) ने कोर्ट से केस डायरी मांगने की प्रार्थना की और कहा कि इस मामले में पहले ही सेटलमेंट हो चुका था।

अपर लोक अभियोजक जब्बाद हुसैन (Jabbad Hussain) ने कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज करने की प्रार्थना की।

जमानत के लिए लगाई अर्जी

इसके अलावा दूसरी ओर पुटकी थाना (Putki Police Station) में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में रिमांड हुए अरूप चटर्जी (Arup Chatterjee) की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई।

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