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झारखंड : दिवाली और छठ पर सिर्फ 2 घंटे ही जला सकेंगे पटाखे, आदेश जारी

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रांची: राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद (State Pollution Control Board) दीपावली और छठ में (Diwali and Chhath) होने वाले वायु प्रदूषण को (Air Pollution) लेकर गंभीर है। इसे लेकर उसकी ओर से वायु प्रदूषण (Air Pollution) को नियंत्रित रखने के संबंध में जरूरी आदेश जारी किए गए हैं।

दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे ही चलाए

पर्षद के सदस्य सचिव यतींद्र कुमार दास ने जारी आदेश में कहा है कि Dipawali के दिन पटाखे मात्र दो घंटे ही (Fireworks Only Two Hours) चलाए जा सकेंगे।

इसके लिए रात आठ बजे से 10 बजे का समय तय किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि Jharkhand के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता (Air Quality) स्तर इस वर्ष अच्छा या संतोषजनक श्रेणी में आते हैं।

ऐसे में वहां पटाखों की बिक्री की (Sale of Firecrackers) जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 db (A) से कम हो।

पटाखे भी मात्र दो ही घंटे (Only 2 Hour) जलाए जाएंगे। छठ, क्रिसमस, गुरुपर्व और नववर्ष के मौकों पर भी दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति होगी।

धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत

पार्षद के मुताबिक पटाखे बेचने और जलाए जाने के मामले में जारी आदेश का पालन जरूरी है।

नहीं मानने पर IPC की धारा 188 एवं वायु ( Pollution Prevention and Control) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई संबंधित जिलों के DC के स्तर से की जाएगी।

गुरुपर्व पर भी यही समय सीमा रहेगी

पर्षद ने Dipawali की रात 8 से 10 तक पटाखे चलाने को कहा है। साथ ही गुरुपर्व पर भी यही Time Limit रहेगी।

छठ में प्रातः छह से आठ बजे तक तथा क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.55 से मध्य रात्रि 12.30 तक ही इसकी इजाजत रहेगी। इस आदेश का पालन हर हाल में करना होगा।

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