झारखंड सरकार ने मांडू के पूर्व BDO विनय कुमार पर मुकदमा चलाने की दी मंजूरी

News Alert
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: झारखंड सरकार (Jharkhand government) ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और मांडू के तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी विनय कुमार पर अभियोजन चलाने की मंजूरी दे दी है।

इस संबंध में विधि विभाग झारखंड (Law Department Jharkhand) ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है।

विनय कुमार के विरुद्ध रामगढ़ सदर थाना में छह सितंबर 2021 को भ्रष्टाचार अधिनियम (Corruption act) के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी।

कार्मिक विभाग ने अविलंब उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया

विधि विभाग (law Department) ने प्राथमिकी, कांड दैनिकी, गवाहों के बयान इत्यादि के आधार पर अभियोजन चलाने के लिए प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाया है।

विधि विभाग के आदेश के बाद कार्मिक विभाग ने रामगढ़ उपायुक्त को पत्र लिखकर विधि विभाग के निर्णय से अवगत कराया है और अविलंब उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ACB ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी, जिसके बाद उपायुक्त ने कार्रवाई की अनुशंसा की थी।

Share This Article