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झारखंड HC ने निलंबित IAS पूजा सिंघल की जमानत पर ईडी से मांगा जवाब

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश कुमार की कोर्ट में गुरुवार को निलंबित आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।

इस दौरान कोर्ट ने केस डायरी मांगी। साथ ही ED को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।

पूजा सिघंल ने अधिवक्ता के माध्यम से झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में नियमित जमानत के लिए 18 अगस्त को अर्जी दाखिल की है। पूजा सिंघल लगभग पिछले तीन महीने से ज़्यादा समय से जेल में बंद है।

25 ठिकानों पर छापेमारी की थी

वो मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) के केस में न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले रांची ED की विशेष कोर्ट ने तीन अगस्त को पूजा की बेल पिटीशन ख़ारिज करते हुए उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया था।

उल्लेखनीय है कि ED ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद पूजा सिंघल को ED ने 11 मई को गिरफ्तार किया था।

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