
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में खूंटी के चर्चित सोमा मुंडा हत्याकांड से जुड़े आरोपी देवव्रत नाथ शाहदेव की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनी और अंत में जमानत देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने जमानत देते समय कुछ जरूरी शर्तें भी रखीं। देवव्रत शाहदेव को 25,000 रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने होंगे और आधार कार्ड देना होगा। साथ ही, उन्हें ट्रायल के दौरान अदालत में पूरा सहयोग करना पड़ेगा।
सुनवाई में बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा कि आरोपी को साजिश के तहत फंसाया गया है। उनका कहना था कि प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है और अन्य आरोपियों ने भी उनका जिक्र नहीं किया। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिना पर्याप्त सबूत के उन्हें आरोपी बनाया गया। खूंटी के पतराहातू में 7 जनवरी 2026 को जमीन विवाद के कारण पड़हा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें देवव्रत शाहदेव भी शामिल हैं। घटना के बाद खूंटी और रांची में विरोध और बंद भी हुआ था।
अब जमानत मिलने के बाद देवव्रत शाहदेव को कोर्ट की शर्तों का पालन करना होगा। वहीं, इस मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी है, जहां आगे अंतिम फैसला लिया जाएगा।

