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झारखंड हाई कोर्ट ने PLFI जोनल कमांडर जेठा कच्छप और सनातन स्वांसी की अपील पर फैसला रखा सुरक्षित

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Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में खूंटी में मनोज महतो हत्याकांड के सजायाफ्ता PLFI का जोनल कमांडर जेठा कच्छप और एक अन्य सजायाफ्ता सनातन स्वासी की सजा के खिलाफ क्रिमिनल अपील की सुनवाई बुधवार काे हुई। Court ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इनकी सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

सुनवाई के दौरान Court को बताया गया कि जेठा कच्छप के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI का प्रमुख सदस्य है। आठ अक्टूबर 2011 में खूंटी बाजार में मनोज महतो की हत्या कर दी गई थी।

इसे लेकर खूंटी के कर्रा थाने में कांड संख्या 64/2011 दर्ज की गई थी। खूंटी की निचली अदालत ने मनोज महतो हत्याकांड में सात मई 2022 को जेठा कच्छप एवं सनातन स्वांसी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

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