High Court strict on Removing Encroachment from RIMS Campus: झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स (राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान) परिसर में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान (Remove Encroachment Campaign) को जारी रखने का बड़ा आदेश दिया है।
अदालत ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें लोगों ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान कई लोगों ने हस्तक्षेप याचिका दाखिल कर कोर्ट से कार्रवाई रोकने का आग्रह किया था, लेकिन न्यायालय ने इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया।
कोर्ट में प्रशासन के अफसर मौजूद रहे
सुनवाई के समय रांची के DC, SSP और बड़गाई के अंचल अधिकारी (CO) सभी ज़रूरी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में उपस्थित थे।
इससे पहले की सुनवाई में हाईकोर्ट ने रिम्स परिसर के सभी अतिक्रमणकारियों को 72 घंटे के भीतर खुद से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ऐसा नहीं होता है, तो प्रशासन खुद कार्रवाई करके अतिक्रमण हटाए।
कोर्ट आदेश के बाद तेज़ हुई कार्रवाई
अब प्रशासन हाईकोर्ट के इसी आदेश के आधार पर रिम्स परिसर से अवैध कब्जों को हटाने का अभियान चला रहा है।
कोर्ट का यह फैसला आने के बाद कार्रवाई और तेज़ हो गई है। कई जगहों पर प्रशासनिक दल पहुंचकर अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं।
कैलाश कोठी मामले पर अगली सुनवाई सोमवार को
उधर, DIG ग्राउंड के पास स्थित कैलाश कोठी के मामले पर कोर्ट ने अभी कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है। इस संबंध में दायर याचिका पर अदालत ने सोमवार की तारीख तय की है।
फिलहाल कोर्ट ने कैलाश कोठी को हटाने पर रोक लगा रखी है। इसलिए इस जगह पर अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी।
छात्रों के लिए समझने योग्य निष्कर्ष
हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि रिम्स परिसर की जमीन सार्वजनिक उपयोग की है, इसलिए यहां किसी तरह का अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अदालत चाहती है कि अस्पताल परिसर पूरी तरह साफ और व्यवस्थित रहे, ताकि मरीजों व लोगों को बेहतर सुविधाएँ मिल सकें।




