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झारखंड हाई कोर्ट ने उपायुक्त के आदेश को रद्द करने का आदेश बरकरार रखा

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रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) और जस्टिस आनंद सेन की डबल बेंच (Double Bench) ने 17 नवंबर 2022 को झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है।

17 नवंबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ ने हेहल अंचल के बजरा मौजा की खाता 140 की जमीन के जमाबंदी रद्द करने का आदेश दिया था, जिसके विरुद्ध श्याम सिंह की ओर से लेटेस्ट पेटेंट अपील (LPA) दाखिल की गई थी।

रजिस्ट्री होने के लगभग एक वर्ष बाद यह खुलासा हुआ

इससे पहले खुद को खाता 140 की भूमि का दावेदार बताने वाले चंदन कुमार ने वर्ष 2021 में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

रांची के तत्कालीन DC छवि रंजन ने 7 एकड़ जमीन का 83 साल का लगान रसीद एक ही दिन काटने का आदेश दे दिया था, जिस जमीन के संबंध में हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया है।

वह रांची शहर से करीब 5 किमी दूर हेहल अंचल की है। जमीन बजरा मौजा में स्थित है। जमीन का कुल रकवा सात एकड़ है।

करोड़ों रुपये मूल्य की इस जमीन पर पुलिस की मौजूदगी में बाउंड्री (Boundary) हुई थी, जिसका भारी विरोध हुआ था।

रजिस्ट्री होने के लगभग एक वर्ष बाद यह खुलासा हुआ है कि खाता 140 की जिस चर्चित भूमि का लगान निर्धारण के बिना रसीद निर्गत हुआ है, उसका मूल दस्तावेज ही रिकॉर्ड रूम में नहीं है।

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