Homeझारखंडमारकर घायल करने के दोषी को पांच वर्ष की सजा

मारकर घायल करने के दोषी को पांच वर्ष की सजा

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

Koderma News: जान से मारने की नीयत से मारकर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले (Case of killing) की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने सोमवार को दोषी मनीष कुमार सिंह (Manish Kumar Singh) (42) निवासी सामंतो पेट्रोल पंप के नजदीक, झुमरी तिलैया को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।

सत्रवाद 154/21 में भादवि की धारा 307 के तहत दोषी पाते हुए न्यायालय ने 5 वर्ष की सजा के साथ ही 5 हजार जुर्माना भी लगाया।

मामला वर्ष 14-03-2019 का है। इसे लेकर तिलैया थाना (Tilaiya police station) में प्रिंस कुमार सिंह पिता रविंद्र सिंह, तिलैया ने मामला दर्ज कराया था। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक व अधिवक्ता आत्मानंद कुमार पांडे ने किया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन ने दलीलें पेश किया

spot_img

Latest articles

बड़ी लापरवाही: रिम्स में चार दिनों से ओपीडी पंजीकरण बंद, मरीज परेशान

रांची : झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में प्रशासनिक लापरवाही एक बार...

बिरसा मुंडा और सिदो–कान्हू के सम्मान में झारखंड सरकार बदलेगी राजभवनों के नाम

रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के राजभवनों के नाम बदलने का बड़ा फैसला...

रिम्स में जल्द बेहतर सुविधाएं: मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की तैयारी

Better Facilities at RIMS Soon: रिम्स में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए...

खबरें और भी हैं...

बड़ी लापरवाही: रिम्स में चार दिनों से ओपीडी पंजीकरण बंद, मरीज परेशान

रांची : झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में प्रशासनिक लापरवाही एक बार...

बिरसा मुंडा और सिदो–कान्हू के सम्मान में झारखंड सरकार बदलेगी राजभवनों के नाम

रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के राजभवनों के नाम बदलने का बड़ा फैसला...

रिम्स में जल्द बेहतर सुविधाएं: मरीजों और उनके परिवारों को बड़ी राहत मिलने की तैयारी

Better Facilities at RIMS Soon: रिम्स में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए...