
Morning Court Schedule : झारखंड के सभी सिविल कोर्ट में 6 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत न्यायिक कार्य सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित होंगे।
कोर्ट के कार्यकाल के दौरान सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक भोजन अवकाश रहेगा। इसके बाद अदालतें पुनः 12 बजे तक चलेंगी।
यह व्यवस्था राज्य की सभी निचली अदालतों में 27 जून तक प्रभावी रहेगी। यह निर्णय झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है।
इस संबंध में संबंधित अधिकारियों, बार एसोसिएशन और अन्य संस्थानों को सूचना भेज दी गई है।
