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रांची कोर्ट से तीन की जमानत याचिका खारिज

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Bail Plea of ​​three Rejected from Ranchi court: अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने शुक्रवार को जान मारने की नियत से हमला करने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपित मोहित राज उर्फ मोहित कुमार, निखिल कुमार और अनिकेत कुमार की जमानत याचिका (Bail Petition) खारिज कर दी है।

तीनों पर नगड़ी थाना अंतर्गत गुटुवा के मेराल गांव निवासी सोनू पटेल और उसका छोटा भाई अमन पटेल पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने जमानत देने का जबरदस्त विरोध किया। साथ ही घटना में लगी गंभीर जख्म का Photograph अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया।

अदालत में बहस के दौरान अधिवक्ता ने कहा कि ऐसे आरोपितों को छोड़ना समाज के घातक हो सकता है। फोटोग्राफ में स्पष्ट है कि कई टांके लगे हुए है। यह गंभीर चोट है। किसी तरह जान बच पाई है। दलील सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।.

घटना का अंजाम 18 जून की रात दलादली चौक पर दिया गया था। घटना के तीसरे दिन 21 जून को उसके पिता धर्मदेव पटेल ने नगड़ी थाना (दलादली TOP) में आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी।

इसमें रिशु कुमार, राज सिंह, विशाल कुमार, सुजल कुमार एवं प्रशांत कुमार का नाम शामिल है।

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