Dumka Court: छह साल पहले मसलिया में जमीन विवाद में दंपति पर धारदार हथियार (Edged Weapon) से हमला कर गंभीर रूप से घायल करने के मामले में शुक्रवार को चतुर्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह की अदालत ने तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीनों को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
दोषियों में मसलिया (Masaliya) के बांसजोड़ा के रहने वाले शिवधन मरांडी, मिथुन मरांडी व संतोष मरांडी शामिल हैं। अदालत में सरकार की ओर से PP चंपा कुमारी व बचाव पक्ष की ओर से सुबोध चंद्र मंडल और सुनील जायसवाल ने बहस की।
दर्ज प्राथमिकी (FIR) के अनुसार 11 सितंबर, 2018 को बांसजोड़ा गांव के सुनील हेम्ब्रम ने तीन लोगों पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया था।
इसमें कहा था कि तीनों ने जान से मारने की नियत से दंपति पर तलवार आदि से हमला कर घायल कर दिया। इन लोगों से पहले से जमीन का विवाद (Controversy) था। अदालत ने नौ गवाहों के बयान और सरकारी वकील की दलील सुनने के बाद तीनों को दोषी पाया।




