हत्या के मामले में आरोपी बाप-बेटे को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

News Aroma Desk

Murder Case : हत्या (Murder) के मामले में अपराधी बाप-बेटे को द्वितीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सूर्य भूषण ओझा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 10-10 हज़ार रुपए जुर्माना भी लगाया। अपराधियों में चक्रघरपुर (Chakragharpur) के प्रमाण चटर्जी और उसके पिता प्रवीर चटर्जी शामिल है।

दोनों के खिलाफ 27 अप्रैल 2018 को संगीता चटर्जी के बयान पर हत्या का मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि स्कूल के बंटवारे को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था।

उसी को लेकर चक्रधरपुर के भलिया कुदर निर्मला स्कूल (Bhalia Kudar Nirmala School) निवासी प्रवीर चटर्जी और उसके बेटे प्रमाण चटर्जी ने मिलकर संगीता चटर्जी के बेटे अमिताभ चटर्जी की चाकू मार कर हत्या (Murder) कर दी गई थी।

जिसके बाद दोनों बाप बेटे के खिलाफ साक्ष्य मिलने पर अदालत ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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