पूर्व CM हेमंत सोरेन की अंतरिम बेल याचिका का ED ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में..

Digital Desk

Hemant Soren Hearing in Supreme Court : एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने Supreme Court में हलफनामा दाखिल कर जमीन घोटाला (Land Scam) मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की अंतरिम बेल याचिका (Interim Bail PEtition) का पुरजोर विरोध किया है।

सोमवार  जांच एजेंसी ने कहा कि जांच में जुटाए गए सबूतों (Proof) से साफ पता चलता है कि हेमंत सोरेन ने अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा किया है।

अपने हलफनामे में ED ने कहा है कि PMLA एक्ट की धारा 50 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयानों से साबित हो रहा है कि सोरेन ने 8.86 एकड़ जमीन का अवैध अधिग्रहण कर कब्जा किया।

आज होनी है सुनवाई

गौरतलब है कि Money Laundering मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है।

उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) की तर्ज पर चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। साथ ही गिरफ्तारी को सही ठहराने के झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के आदेश के खिलाफ भी अर्जी डाली है। इस पर 21 मई को सुनवाई होगी।

बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने पिछले हफ्ते हेमंत की अंतरिम जमानत पर ED को सोमवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था और सुनवाई अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया था।

ईडी ने कहा है कि ‘चुनाव प्रचार (Election Campaign) करने का अधिकार न तो मौलिक है, न संवैधानिक। यहां तक कि यह कानूनी अधिकार भी नहीं है।’

हलफनामे में जांच एजेंसी ईडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन की ओर से राज्य मशीनरी का दुरुपयोग कर जांच को विफल करने और अपराध की आय को ‘अपने करीबी लोगों के माध्यम से बेदाग’ के रूप में पेश करने का प्रयास किया गया है।

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