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झारखंड हाई कोर्ट ने वकीलों को जीवन बीमा योजना का लाभ देने का दिया निर्देश

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Jharkhand High Court gives Benefit of Life Insurance scheme to Lawyers: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) राज्य में वकालत करने वाले अधिवक्ताओं को जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा समेत अन्य सरकारी योजनाओं से जोड़े जाने को लेकर गंभीर है।

अधिवक्ताओं को सरकारी योजनाओं से जोड़कर सुविधा दिलाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर High Court के चीफ जस्टिस विद्युत् रंजन षाड़ंगी और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। इस दौरान High Court ने सरकार को वकीलों को जीवन बीमा का लाभ देने के लिए प्रावधान करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि ज्यादातर वकील अपना जीवनयापन ठीक से नहीं कर पाते। ऐसे में जीवन और चिकित्सा बीमा के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करना सरकार का काम है।

साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वकील समुदाय लोगों को न्याय दिलाने के अपने कर्त्तव्य में तत्पर रहते हैं लेकिन उन्हें सरकार की ओर से न्याय नहीं मिलता। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई की तारीख मुकर्रर की है।

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