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हिन्दपीढ़ी के तमजीद अंसारी हत्याकांड के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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Hindpiri’s Tamjid Ansari Murder case: अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने मंगलवार को तमजीद अंसारी (Tamjid Ansari) हत्याकांड में दोषियों मो. मुन्ना बंगाली और मो. सहजादा को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनाई है।

दोनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त कारावास काटनी होगी।

इस केस में दोषी मुन्ना बंगाली घटना के बाद से ही 29 मई, 2018 से लगातार जेल में ही है। दोनों अभियुक्तों पर 19 मई, 2018 को हिन्दपीढ़ी निवासी तमजीद अंसारी की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है।

घटना को लेकर मृतक का बेटा रहमान अंसारी ने हिन्दपीढ़ी थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था। यह हत्या पुराने विवाद को लेकर रात के अंधेरे में की गई थी। मामले में आरोपितों की जमानत याचिका दो बार झारखंड हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी थी।

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