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रांची सिविल कोर्ट ने पंकज कुमार की क्रिमिनल अपील याचिका की खारिज, सजा बरकरार

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Ranchi Civil Court rejects Pankaj Kumar’s criminal appeal Petition : सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने बुधवार को प्रज्ञा केंद्र के संचालक से 5.31 लाख रुपये की लूट मामले में सजायाफ्ता पंकज कुमार पासवान (Pankaj Kumar Paswan) की सजा को बरकरार रखा है।

SDJM रूपम स्मृति टोपनो ने लूट एवं आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर पंकज कुमार पासवान को गत 29 जुलाई को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया था।

इसी सजा को चुनौती देते हुए सजायाफ्ता ने न्यायायुक्त की अदालत में Criminal Appeal याचिका दाखिल की थी।

लूट की घटना को लेकर आशीष कुमार ने 11 नवंबर, 2022 को मैक्लुस्कीगंज थाना (McCluskieganj Police station) में आरोपितों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। अदालत ने सजा को बरकरार रखते हुए क्रिमिनल अपील याचिका खारिज कर दी। आरोपित बिहार के औरंगाबाद जिले के महिप बिगहा गांव का रहने वाला है।

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