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झारखंड में इस तारीख से लागू होगा नया आदेश, आम जनता के लिए कुछ पाबंदियां, राजनीतिक सभाओं के लिए अलग है गाइडलाइन

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रांची: मंगलवार को राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन प्राधिकार की उच्च स्तरीय बैठक झारखंड मंत्रालय में हुई।

इसमें राज्य में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामलों के निपटने के लिए सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाये हैं। इसके तहत झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने मंगलवार को एक आदेश जारी किया है।

इस आदेश में कहा गया कि राज्य भर में आठ अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक

1. सभी इनडोर या आउटडोर जमावड़ों पर प्रतिबंध रहेगा।

2. शादी समारोहों में अधिकतम 200 लोग ही शामिल होंगे।

3. अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

4. धार्मिक जुलूसों सहित सभी तरह के जुलूसों पर पाबंदी रहेगी।

5. पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्र नहीं होंगे।

6. सभी स्कूल बंद रहेंगे और शिक्षा ऑनलाइन या डिजिटल सामग्री के जरिये दी जायेगी।

7. 10वीं और 12वीं के वैसे स्टूडेंट्स, जो वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें ऑफलाइन कक्षाएं करने की अनुमति है। हालांकि, ये ऑफलाइन कक्षाएं अनिवार्य नहीं होंगी और स्टूडेंट्स इसमें अपने माता-पिता की पूर्व सहमति से ही भाग लेंगे।

We request cooperation': Karnataka Health Minister 'rules out' relaxations in new Covid guidelines- The New Indian Express

8. सभी मेलों और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध है।

9. सभी खेल आयोजन निषिद्ध होंगे। हालांकि, खिलाड़ियों को स्टेडियमों में प्रशिक्षण की अनुमति है।

10. सभी पार्क बंद रहेंगे।

11. सभी रेस्तरां 50% सिटिंग कैपेसिटी के साथ खुले रहेंगे।

12. धार्मिक स्थान/ पूजा स्थल पर एकत्रित होनेवाले व्यक्तियों की संख्या अनिवार्य सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) बनाये रखते हुए क्षमता के 50% से अधिक नहीं होगी। साथ ही

13. सभी जिम और स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।

14. विवाह या अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य से बैंक्वेट हॉल का उपयोग नहीं किया जायेगा।

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