रांची में तोड़े जाएंगे 200 मकान, इन्हें देना होगा 1974 से पहले का ये प्रमाण

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रांची: राजधानी रांची में नगर निगम क्षेत्र और आरआरडीए क्षेत्र में अवैध मकानों को चिन्हित किया गया है।

रांची नगर निगम के आयुक्त मुकेश कुमार ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि अवैध रूप से बनाए गए मकानों को नगर निगम के कोर्ट से नोटिस दिया गया है।

करीब दो सौ मकान अवैध पाए गए हैं। इसको तोड़ने का आदेश दिया जा चुका है। बाकी मकानों पर कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

ग्रामीण क्षेत्र के 485 घरों को तोड़ने का अल्टीमेटम दिया जा चुका है। साथ ही 15 दिन के बाद सेवा सदन अस्पताल की ओर से नगर निगम को अगर कोई प्रमाण नहीं दिया जाता है तो उसे तोड़ा जाएगा।

नगर आयुक्त ने बताया कि 15 दिन का समय काफी है। इन 15 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकार द्वारा मनोनीत नक्शा दिखाने पर ही तोड़ने की कार्रवाई रोकी जा सकेगी।

उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण जो भी होंगे, अगर उनका नक्शा नहीं बना है तो उसे कैंप चला कर नक्शा पास किया जाएगा। लेकिन जो निर्माण अवैध रूप से है, उसे कानूनी रूप से तोड़ा जाएगा।

नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि जो लोग यह कह रहे हैं कि हमारा भवन नक्शा बाइलॉज 1974 के पहले बनाया गया है तो मैं उन लोगों से यह कहूंगा कि उन्हें प्रमाण देना होगा कि उनका मकान 1974 से पहले बना है।

कहा कि आपको यह भी बता दें कि ऐसा कोई भी दस्तावेज हमारे सामने नहीं प्रस्तुत किया गया है जो यह साबित करता है कि उनका मकान वैध है और उसे गलत तरीके से नोटिस दिया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि कई मकान अवैध बनाए गए थे और वे सब टूटेंगे, यह निश्चित है।

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