रांची कोर्ट ने पांच आरोपी को साक्ष्य के अभाव में किया बरी

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Ranchi court acquitted five Accused : अपर न्यायायुक्त मनोज कुमार इंदवार की अदालत ने सोमवार को डकैती और चोरी (Robbery and Theft) की संपत्ति प्राप्त करने से जुड़े एक मामले के पांच आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।

आरोपितों में असफाक अंसारी, सोनू अंसारी, हफीजुल अंसारी उर्फ चरकू अंसारी, सैउल्लाह खान उर्फ टाइगर उर्फ ईदुल और खुर्शीद खान को शामिल है।

पांचों आरोपितों को 9 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार

घटना को लेकर मांडर निवासी बिटू कुमार ने एक सितंबर 2020 को मांडर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने डकैती (Robbery) करने के आरोप में पांचों आरोपितों को 9 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया था।

दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था एक सितंबर 2020 को महिला समिति चान्हो से 52 हजार 855 रुपए पैसा वसूल कर वापस बाइक से मांडर लौट रहा था।

रास्ते में डकैतों ने मारने की धमकी देकर पैसे, टैबलेट सहित अन्य सामान लूट लिया था। मामले में गवाही के दौरान एक भी गवाह अदालत नहीं पहुंचा। अदालत ने गवाहों को लाने के लिए मांडर थानेदार (Mandar police station) से लेकर SSP रांची और DGP तक कई बार लेटर लिखा।

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