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रांची में नाबालिग से गैंगरेप के आरोपी दोषी करार, 8 सितम्बर को होगा सजा का ऐलान

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रांची: पोक्सो कोर्ट (POCSO Court) के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने शनिवार को नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म (Rape) करने के आरोपितों को दोषी करार दिया है।

अदालत ने सजा सुनाने की तिथि आठ सितम्बर निर्धारित की है। आरोपितों में अमर महली, संजय महली, संजय उरांव, सूरज चिक बड़ाईक, सुखदेव उरांव और राजू उरांव शामिल हैं। सामूहिक दुष्कर्म का यह मामला बेड़ो थाना क्षेत्र का है।

नाबालिग शादी समारोह से वापस आते ही रास्‍ते में पकड़ लिया आरोपी

पीड़िता द्वारा दर्ज करवाई गई FIR के अनुसार नाबालिग गांव में ही शादी समारोह से लौट रही थी। इसी दौरान आरोपितों ने पीड़िता को जबरन खते में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म (Rape) की घटना को अंजाम दिया था।

पीड़िता को यह धमकी भी दी गई कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो उसे जान से मार दिया जायेगा। इसके बाद 17 मई 2019 को बेड़ो थाना में कांड संख्या 40/2019 दर्ज कराया गया था।

सभी दोषियों के खिलाफ 20 सितंबर 2019 को आरोप गठन की प्रक्रिया पूरी की गई थी। अभियोजन पक्ष ने पांच मई 2022 को गवाही पूरी करवाई। आरोपितों के खिलाफ Police ने अदालत में वैज्ञानिक साक्ष्य और कई सबूत पेश किये।

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