
Strict Action Taken Against Unrecognized Schools in Jharkhand: राज्य सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त निजी और गैर-सरकारी स्कूलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के निर्देश के अनुसार ऐसे सभी स्कूलों को 08 अप्रैल 2026 तक मान्यता के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा। यह आदेश कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाई संचालित करने वाले सभी स्कूलों पर लागू है।
झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 (संशोधित 2019 और 2025) के तहत अब बिना मान्यता के स्कूल चलाना संभव नहीं होगा। जिला प्रशासन ने चेताया है कि समय पर आवेदन न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रांची के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सभी विद्यालयों को विभागीय पोर्टल [https://rte.jharkhand.gov.in](https://rte.jharkhand.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा करना अनिवार्य किया गया है। पोर्टल पर यूजर मैनुअल और मान्यता प्रमाण-पत्र का प्रारूप उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
आवेदन में विद्यालयों को आधारभूत संरचना, योग्य शिक्षकों की उपलब्धता, छात्र नामांकन, सुरक्षा, शौचालय और पेयजल जैसी सभी सुविधाओं का विवरण सही और अद्यतन रूप में देना अनिवार्य होगा। प्रशासन का कहना है कि ये मानक विद्यार्थियों की सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं।
जिला प्रशासन ने चेताया है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन न करने या मानकों पर खरा न उतरने वाले विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर स्कूल बंद भी किया जा सकता है। सभी संचालकों से अपील की गई है कि वे समय पर आवेदन कर अपने स्कूलों को नियमों के अनुसार संचालित करें।
