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कर्नाटक के CM सिद्धारमैया और 10 अन्य पर ₹10000 का जुर्माना, जानिए मामला…

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Karnataka CM Siddaramaiah Fined: कर्नाटक हाई कोर्ट (Karnataka High Court) ने मंगलवार को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क अवरुद्ध करने के मामले में मुख्यमंत्री सिद्दारमैया और अन्य Congress नेताओं पर 10 हजार रुपये का जुर्माना (Fine) लगाया।

कोर्ट ने यह कहा कि लोगों का प्रतिनिधि होने के कारण सड़क अवरुद्ध करने का कार्य स्वीकार नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित की अध्यक्षता वाली पीठ ने विशेष अदालत में मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने की मांग वाली CM सिद्दारमैया की याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ ने CM सिद्दारमैया (CM Siddaramaiah) को 6 मार्च को जन प्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत के समक्ष उपस्थित होने का भी आदेश दिया।

सभी नेताओं पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना

अदालत ने AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सुरजेवाला को 7 मार्च, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को 15 मार्च और MB पाटिल को 11 मार्च को अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा है। सभी नेताओं पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

यह जुर्माना बेंगलुरु के High Grounds पुलिस स्टेशन से जुड़ी पुलिस Sub Inspector जाहिदा को मामले में घसीटने और उन्हें एक पक्ष बनाने के लिए लगाया गया है।

विरोध प्रदर्शन सड़कों पर किया गया तो लोगों को परेशानी होगी

CM सिद्दारमैया के वकील ने अपील किए जाने तक आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया। पीठ ने इस पर ध्यान देने से इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि यदि जनता के प्रतिनिधि कानून का पालन करेंगे तो लोग भी उनका पालन करेंगे। अगर विरोध प्रदर्शन सड़कों पर किया गया तो लोगों को परेशानी होगी।

पीठ ने कांग्रेस नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि शहरी जीवन एक यातना है, विरोध प्रदर्शनों ने शहरों में स्थिति को और खराब कर दिया है। इसी कारण से सड़कों को अवरुद्ध करने का कार्य मंजूर नहीं हो सकता है।

हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन में 14 अप्रैल 2022 को सीएम सिद्दारमैया और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने एक ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या (Suicide) के मामले पर विरोध प्रदर्शन किया था और तत्कालीन मंत्री KS ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग की थी।

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