झारखंड

हत्या के दोषी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा, साल 2018 में…

 Latehar District Court : गुरुवार को हत्या के अभियुक्त समृद्ध उरांव उर्फ सम्मिलित उरांव को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District and Sessions Judge)अखिल कुमार (Akhil Kumar) की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। ₹10000 का आर्थिक दंड भी लगाया है।

प्रभारी लोक अभियोजक अशोक कुमार दास (Ashok Kumar Das) ने बताया है कि घटना गारू थाना क्षेत्र में 24 अक्टूबर 2018 को हुई थी। सरिता नामक महिला के पति की हत्या एकतरफा प्यार में आरोपी ने कर दी थी।

सरिता नर्सिंग (Nursing) की ट्रेनिंग कर रही थी। इस दौरान समरित उरांव उर्फ सम्मिलित उरांव एकतरफा प्रेम करने लगा और पति को छोड़कर उसके साथ रहने का दवाब बनाया। सरिता राजी नहीं हुई तो वह महिला के पति अनिल की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।

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