धनबाद में नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को उम्रकैद

News Alert
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

धनबाद: शादी समारोह से अकेले घर लौट रही 13 वर्षीया नाबालिग के साथ गैंगरेप (Gang Rape) के दोषी कुमारधुबी निवासी अनिल भुइयां उर्फ टुबरा भुइयां को Court ने मंगलवार को आजीवन कारावास (Life imprisonment) और 10 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई।

पोक्सो (Poxo) के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने सोमवार को ही उसे दोषी ठहराया था। मंगलवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि दोषी का कृत्य माफी योग्य नहीं है।

अनिल भुइयां फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। उसके खिलाफ उसके मुहल्ले की नाबालिग पीड़िता ने चिरकुंडा थाने में 18 मार्च 2019 को FIR दर्ज कराई थी।

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 31 मार्च 2019 को कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया था

पीड़िता ने टुबरा समेत उसके तीन सहयोगियों को भी आरोपी बनाया था। हालांकि तीनों के नाबालिग रहने के कारण उनका मामला किशोर न्याय बोर्ड में स्थानांतरित कर दिया गया था।

पीड़िता ने कहा था कि 13 मार्च-2019 को वह अपने मुहल्ले के शादी समारोह से रात करीब 10 बजे अकेले घर लौट रही थी।

रास्ते में उसे अकेला पाकर आरोपी उसे हनुमान मंदिर के सामने टूटे घर में खींच कर ले गए, जहां चारों ने उसके साथ गलत किया।

घटना के तीन घंटे बाद उसे होश आया, तब वह अपने घर आई। Police ने आरोपियों के खिलाफ 31 मार्च 2019 को कोर्ट में आरोप-पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने पांच गवाहों की गवाही कराई थी

Share This Article