Homeक्राइमदुमका में गैंगरेप के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

दुमका में गैंगरेप के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

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दुमका: जिले के रामगढ़ थाना ( Ramgarh police Station ) क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के (Dumka Gangrape)  दोषी मुंहबोले चाचा सहित तीन को न्यायालय ( Court ) ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। सजा डीजे वन रमेश चंद्रा की न्यायालय ने मंगलवार को सुनाई।

आजीवन कारावास की सजा

जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के ढ़ोलकट्टा गांव निवासी मुन्ना उर्फ पसूय कोल, ठाकुर कोल एवं मुडरा उर्फ रूप कोल को विशेष अदालत ने भादवी की धारा 376 डी (ए)  ( IPC 376 ) पोक्सो एक्ट 6 के तहत दोषी करार देते आजीवन कारावास की ( Life Imprisonment ) सजा और 25 हजार की राशि जुर्माना किया।

दोषियों को  भुगतनी होगी  मृत्यु तक सजा

जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह माह की सजा भुगतनी होगी। एक अन्य धारा 506 (ए)  के तहत 2 वर्ष की सजा अदालत ने मुकर्रर किया। दोषियों को सजा मृत्यु तक भुगतनी होगी (Life Imprisonment)। मामले में कुल 9 गवाहों की गवाही हुई। केस में पैरवी एपीपी चंपा कुमारी कर रही थी।

न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था

उल्लेखनीय है कि घटना 2 सितंबर, 2020 की है। पीड़ित के पिता की लिखित शिकायत पर पुलिस  ( Police )ने आरोपितों को गिरफ्तार कर 21 सितंबर 2020 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

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