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Lockdown Bihar : सरकार ने जारी की Guidelines, जानिये क्या रहेगा खुला और क्या बंद

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पटना: लॉकडाउन के ऐलान से पहले अब तक बिहार में सख्ती बढ़ाते हुए सरकार ने रात्रि कर्फ्यू घोषित किया गया था।

बाजार में भीड़ कम करने के लिए सख्ती बढ़ाई गई थी, धारा 144 का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए थे।

बावजूद इसके कोरोना संक्रमण के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में नीतीश कुमार सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद आगामी 15 मई तक प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दे दिया है।

Coronavirus in India: Bihar announces lockdown till May 15

सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार सुबह 11 बजे दोनों उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद व रेणु देवी सहित तमाम आला अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया (ट्वीट-फेसबुक) के माध्यम से इसकी जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सोमवार को सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई, 2021 तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया।

इसके विस्तृत मार्ग निर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है।

जानिए, लॉकडाउन के दौरान क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद

1 – स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

2 – बिहार में शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, धर्म स्थल पर पाबंदी पहले की तरह ही जारी रहेगी। पार्क भी बंद रहेंगे।

3 – रेस्तरां को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। वहीं जरूरी सामानों की दुकानों को पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।

4 – सिनेमा हॉल भी नहीं खुलेंगे। पार्क और जिम भी बंद रहेंगे। वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

5 – अनावश्यक आवागमन प्रतिबंधित रहेगी, बिना वजह घुमते पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई, सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा।

6 – विवाह में 50 लोग से अधिक नहीं, डीजे पर प्रतिबंध रहेगा

7 – अंतिम संस्कार-श्राद्ध में 20 लोग से अधिक नहीं

8 – सभी डीएम को चिन्हित स्थान पर आइसोलेशन सेंटर और सामुदायिक किचन बनाने के निर्देश

9 – राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में अनाज

10 – सभी आवश्यक सेवा लॉकडाउन से मुक्त, दवा दुकान, अस्पताल, एंबुलेंस, सरकार की ओर से लिए गए वाहन को छूट

11 – सब्जी वगैरह सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक ही घूम-घूम कर बेच सकेंगे

12 – ई-पास लेकर लोग बाहर जा सकेंगे

13 – निर्माण कार्य जारी रहेगा

14 – पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेगी लेकिन इसमें वही लोग सफर कर सकेंगे जो विमान या रेल की यात्रा करने वाले हों

15 – सभी सरकारी और निजी कार्यालय बंद

16 – बैंकिंग, बीमा, एटीएम संबंधित प्रतिष्ठान को कुछ छूट रहेगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम प्रतिष्ठान, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट रहेगी। कृषि से जुड़े कार्य को छूट रहेगी।

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