झारखंड

LOCKDOWN : रांची में दुकानें बंद, सड़कों पर पसरा सन्नाटा, देखें PHOTO ; चौक चौराहों पर तैनात पुलिस बेवजह निकलने वालों से कर रही पूछताछ

रांची: Lockdown Jharkhand राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में सरकार की ओर से लगाए गए साप्ताहिक लॉकडाउन का असर रविवार को देखने को मिला।

सिर्फ दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहीं। रांची के सभी चौक चौराहों पर पुलिस जांच कर रही है जो भी व्यक्ति सड़क पर दिख रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है।

रांची के बरियातू, कोकर, लालपूर, डंगराटोली, प्लाजा चौक, मेन रोड, डोरंडा, अशोक नगर, हरमू, हीनू, रातू रोड, मोराबादी, बूटी मोड़ और काटाटोली, नामकुम में सड़कें आम दिनों की अपेक्षा काफी सुनसान है।

इन इलाकों में कहीं भी सब्जी मंडी या दुकान नहीं खुली है। हालांकि, गली मोहल्लों में इक्का-दुक्का दुकानें खुली नजर आयी।

शहर की सड़कों पर निकलने वालों से भी पूछताछ की जा रही है और संबंधित कागजात देखने के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। सभी इलाकों में पुलिस सुबह से ही मुस्तैद दिख रही है।

संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाए गए साप्ताहिक लाकडाउन में बिना कारण के सड़क पैदल या वाहन लेकर निकलने की भी मनाही है।

Lockdown Jharkhand : सभी जिलों में दुकानें और बाजार बंद

राज्य के अन्य जिलों से मिली सूचना के अनुसार सभी जिलों में दुकानें और बाजार बंद है।

सरकार के दिशा निर्देशों का पालन कराने के लिए सुबह से ही पुलिस के जवान सभी चौक चौराहों पर तैनात होकर उसका कड़ाई से पालन करा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि सरकार की ओर से पहली बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है।

लॉकडाउन कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए 38 घंटे तक का पूरा समय लॉकडाउन लगाया गया है। लॉक डाउन शनिवार शाम चार बजे से लेकर सोमवार सुबह छह बजे तक लगाया गया है।

इस दौरान सब्जी, फल, किराना सहित सभी तरह की दुकानें बंद हैं।

वहीं, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान जैसे, दवा दुकान, डाग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट और सीएनजी पंप को ही खोलने की छूट दी गयी है।

सिर्फ मेडिकल शॉप और स्वास्थ्य से जुड़े सामान बेचने वाले दुकानों को इसमें रियायत दी गई है।

Lockdown Jharkhand : पैदल या गाड़ी लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक

इस दौरान बेवजह घर से पैदल या गाड़ी लेकर निकलने पर पूरी तरह से रोक है।

बाहर यात्रा करने, अस्पताल जाने, वैक्सीन लेन, अंतिम संस्कार में शामिल होने, विवाह समारोह करने पर तय नियम के तहत छूट है।

हालांकि, आपात स्थिति और जायज कारण बताकर घर से निकल सकते हैं तो उसका भी प्रूफ दिखाना होगा।

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