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मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ी, स्पेशल जज ने…

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला (Excise Scam) मामले के आरोपित दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री Manish Sisodia की CBI से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज MK नागपाल ने ये आदेश दिया।

Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला (Excise Scam) मामले के आरोपित दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री Manish Sisodia की CBI से जुड़े मामले में न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ा दी है। स्पेशल जज MK नागपाल ने ये आदेश दिया।

CBI के मामले में आज Manish Sisodia की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। 22 फरवरी को कोर्ट ने सिसोदिया को आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 22 फरवरी को CBI ने इस मामले में सीलबंद लिफाफे में जांच संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी।

5 फरवरी को कोर्ट ने उन्हें आज तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 5 फरवरी को ही कोर्ट में सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में एक दिन की कस्टडी पेरोल की अनुमति दी थी।

उल्लेखनीय है कि सिसोदिया की ओर से सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई है, जो अभी लंबित है। सिसोदिया को CBI ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था।

25 नवंबर 2022 को CBI ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने आरोपितों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे।

पहली Charge Sheet में कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं।

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