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पलामू में नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म मामले में 10 साल की सजा

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मेदिनीनगर: जिले के पिपरा टांड़ थाना क्षेत्र में तीन वर्ष पूर्व एक नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई गई है।

सजा मंगलवार को न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ने सुनाई।

जिले के पिपराटांड़ थाना में 03 जनवरी, 2018 को पोस्को एक्ट के तहत एक मामला दर्ज कराया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक शौच से लौटती बालिका के साथ आरोपित लवकुश वर्मा उर्फ रंजीत वर्मा ने दुराचार किया।

पुलिस ने उक्त मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। अनुसंधान के दौरान सुसंगत साक्ष्य संकलन कर समय से आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मंगलवार को न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) ने आरोपित लवकुश वर्मा उर्फ रंजीत वर्मा (22) को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।

जुर्माना नहीं देने पर दोषी को और छह माह तक जेल में रहना पड़ेगा।

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