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झारखंड हाईकोर्ट से सांसद निशिकांत दुबे को मिली बड़ी राहत, पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश

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Nishikant Dubey got Big Relief: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) से आज सोमवार को सांसद Nishikant Dubey को बड़ी राहत मिली है।

दरअसल उच्च न्यायालय ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ 30 सितंबर तक पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है।

निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

बताते चलें देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की सम्पति बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट (Baidyanath Medical Trust) द्वारा ख़रीदे जाने के मामले में शिवदत्त शर्मा ने निशिकांत दुबे के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है।

जिसे रद्द करने के लिए सांसद निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसके बाद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है।

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